समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड-2024 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण करवाये जाने के संबंध में

पिथौरागढ़ ।शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया है कि उत्तराखण्ड में कार्यरत समस्त अधिकारियों / कार्मिकों जिनका विवाह दि० 26 मार्च 2010 के पश्चात् हुआ हो, का विवाह पंजीकरण समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड-2024 की नियमावली के अंतर्गत अनिवार्य रूप से करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि इससे पूर्व विवाहित अधिकारी/कर्मचारी भी ऐच्छिक रूप से पंजीकरण करवा सकते हैं। नियमावली के अनुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने की कार्यवाही करते हुए तत्संबंधी सूचना जिला नोडल अधिकारी, समान नागरिक संहिता / मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने समस्त निबंधक / उप निबंधक, समान नागरिक संहिता-2024, जनपद पिथौरागढ़ को निर्देश दिए है कि समान नागरिक संहिता हेतु उपलब्ध कराये गये लॉग इन आई०डी०/पासवर्ड, तत्सम्बन्धी अन्य सूचना तथा आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी किसी भी माध्यम से किसी से भी साझा न की जाए, यदि इस प्रकार की स्थिति प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित निबंधक / उप निबंधक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

  • Related Posts

    एसएसजे विश्वविद्यालय के परिसरों में मजबूत होंगी शोध और प्रयोगशाला सुविधाएं

    सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में शोध, शिक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए शासन ने चार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। विश्वविद्यालय प्रशासन…

    डोटियालगांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 300 मरीजों का हुआ उपचार

    ताकुला विकासखंड के श्रीराम इंटर कॉलेज डोटियालगांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया। शिविर में हड्डी…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *