नगर निकाय पार्षदों की सक्रियता: बोर्ड बैठक की समयबद्धता पर जोर

नगर निगम अल्मोड़ा के पार्षदों ने मंगलवार को मेयर को ज्ञापन सौंपकर निगम की सामान्य बोर्ड बैठकों को हर दो माह में नियमित रूप से आयोजित किए जाने की मांग की है। पार्षदों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भी लागू है, के अनुसार प्रत्येक दो माह में एक बार सामान्य बोर्ड बैठक का आयोजन अनिवार्य है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यह व्यवस्था नगर क्षेत्र की सुचारु व्यवस्था, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और पार्षदों को अपने-अपने वार्ड की समस्याएं निगम के समक्ष रखने का अवसर देने के लिए की गई है।

पार्षदों ने बताया कि बीते कुछ समय से निर्धारित अवधि में बैठकें नहीं हो पा रही हैं, जिससे न केवल पार्षदों को जनसमस्याएं उठाने का अवसर नहीं मिल रहा, बल्कि नगर निगम की निर्णय प्रक्रिया और पारदर्शिता भी प्रभावित हो रही है। इसलिए सभी पार्षदों ने मेयर से अनुरोध किया कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दो माह में बोर्ड की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए, ताकि निगम की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी व जनहितकारी बन सके। ज्ञापन पर पार्षद वैभव पांडे, मधु बिष्ट, चंचल दुर्गा पाल, दीपक कुमार, नवीन चंद्र आर्य, जानकी पांडे, हेम तिवारी, प्रदीप चंद्र आर्य और शाहिद सहित अन्य पार्षदों के हस्ताक्षर हैं।

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