विद्यालयों द्वारा पुस्तकें / गणवेश हेतु किसी व्यक्ति विशेष क्रेता को निर्धारित न किया जाये: जिलाधिकारी

पिथौरागढ़।जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त निजी विद्यालयों/ सी०बी०एस०ई० विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि नवीन शैक्षिक सत्र 2025-26 में एन०सी०ई०आर०टी० की विद्यालयों में एन०सी०ई०आर०टी० पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें लागू की जा रही है यदि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक होने पर अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लागू की गई है तो उनका मूल्य एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों के मूल्य के समान या लगभग इसके बराबर ही हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि विद्यालयों द्वारा पुस्तकें / गणवेश हेतु किसी व्यक्ति विशेष क्रेता को निर्धारित न किया जाये। प्रत्येक विद्यालय एक सप्ताह के भीतर उक्त मानक संचालन प्रक्रिया का शतप्रतिशत् अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। चूँकि प्रकरण छात्रहित से सम्बन्धित है, इसका अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

जनपद के खण्ड एवं उप शिक्षा अधिकारियों को नर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्थ संचालित निजी विद्यालयों का निरीक्षण कर सुनिश्चित कर लें कि विद्यालयों द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें लागू की जा रही है अथवा नहीं ? यदि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक होने पर अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लागू की गई है तो उनका मूल्य एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों के मूल्य के समान या लगभग इसके बराबर है अथवा नहीं? साथ ही यह भी जांच कर लें कि क्या विद्यालयों द्वारा पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु पुस्तक विक्रेता तो निर्धारित नहीं किये गये है ? विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रेताओं की दुकान का भी अनुश्रवण कर आख्या उपलब्ध कराये।

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