मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल रखने के लिए किसी भी दशा में कूड़ा-कचरा गंगा नदी में न जाए – जिलाधिकारी

मां गंगा में किसी भी श्रद्धालु  एवं स्थानीय नागरिको द्वारा कूड़ा कचरा कपड़े न फैंके जाए, इसके लिए सभी घाटों पर साइन बोर्ड लगाने के दिए निर्देश

जिन घाटों की देखरेख सही ढंग से नहीं हो पा रही है,उसकी सूची नगर निगम को उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

जनपद में संचालित हो रहे सीवेज/सेप्टिक टैंकरो का अनिवार्य रूप से किया जाए पंजीकरण

जिला गंगा संरक्षण समिति की 73 वीं बैठक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित की गई।इस अवसर पर नगर आयुक्त नंदन कुमार एवं प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध भी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल रखने के लिए गंगा नदी में कूड़ा कचरा किसी भी दशा में न जाए,इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घाटों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए तथा जिनके द्वारा गंगा नदी में कूड़ा कचरा डालकर प्रदूषित किया जाता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए किसी भी दशा में स्थानीय नागरिक एवं तीर्थयात्रियों द्वारा कूड़ा कचरा एवं कपड़े गंगा नदी में न फैंके जाए ,इसके लिए सभी घाटों पर नगर निगम को साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से भी तीर्थयात्रियों एव स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि हरकी पौड़ी क्षेत्रांतर्गत घाटों एवं पुलों पर किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण न किया जाए, इसके लिए निरंतर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि हरिद्वार शहर एवं हरकी पौड़ी क्षेत्रांतर्गत किसी भी दशा में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न हो एवं जिन व्यापारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पन्नी का उपयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

उन्होंने कहा कि जो घाट क्षतिग्रस्त है तथा उन घाटों का मरम्मत एवं देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, ऐसे घाटों की सूची नगर निगम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से जिन पुलो पर जाली लगाई जानी है,ऐसे स्थानों पर त्वरित जाली लगाने का कार्य किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित हो रहे सीवरेज सेफ्टी टैंकरों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के निर्देश नगर निगम को दिए,उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए है कि बिना पंजीकरण एवं सत्यापन के कोई भी सीवरेज सेफ्टी टैंकर संचालित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि किसी भी सीवरेज टैंकर द्वारा सीवरेज को नालियों में न डाला जाए, इसपर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने नगर निगम एवं सिंचाई विभाग को निर्देश दिए है कि नालियों की साफ सफाई प्राथमिकता से की जाए जिससे की जलभराव की स्थिति न होने पाए। बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता ,प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम (गंगा)मीनाक्षी मित्तल,सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा महिमानंद जोशी,आर ओ यूके पीसीबी डॉ राजेंद्र सिंह,उप मुख्य नगर आधिकारी एम के यादव, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ,जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे सत्यदेव आर्य ,समिति के सदस्य मनोज निषाद,हिमांशु सरीन एवं सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहें।

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