जनपद में खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार से कोई मिलावट न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निरंतर छापेमारी की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है

चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कार्यवाही

चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य प्रदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट एवं ओवर रेटिंग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जनपद ने संचालित हो रहे होटल,ढाबों,दुकानों एवं रेस्टोरेंट में निरंतर छापेमारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

सहायक आयुक्त खाद्य आयुक्त महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत नेशनल हाइवे नं-58 पर बादराबाद क्षेत्र में स्थित दाबों, रेस्टोरेंट एवं होटलों में विशेष अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में लाइसेंस एवं फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड की जांच के लिये निरीक्षण किया गया ।

जिसमें कुल 14 ढाबों, रेस्टोरेंट सर्व होटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 04 ढाबों में फूड लाइसेंस प्रस्तुत व प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसे कारण चारों दाबों के संचालको को मौके पर ही नोटिस जारी किया गया तथा 02 दिन के अदर फूड लाइसेंस बनाकर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये। एक ढाबे पर पेटी रिटेलर, व्यवसाय के प्रकार के तहत ढाबा का संचालन पाया,जिस कारण फुड रजिस्ट्रेशन को मोडिफिकेशन कर रेस्टोरेंट के अंतर्गत फूड रजिस्ट्रेशन लेने के निर्देश दिये गए।

उन्होंने अवगत कराया है कि मौके पर जहाँ-जहाँ फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया वहाँ टीम द्वारा मौके पर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड (food safety Display Board) प्रदर्शित करवाने के निर्देश दिए गये। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधीनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गव उक्त बोर्ड को होटल, रेस्पेरेंट, ढाबों में प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।

इस फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में खाद्य कारोबार कर्ता तथा दाबा, होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाथियों के लिये नियम अंकित किये गये है तथा इसके साथ है.उक्त व्यवसायी का फूड लाइसेंस नम्बर,खाद्य प्रतिष्ठान का नाम व पता, उसका सम्पर्क मोवाइल नम्बर तथा विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नम्वर प्रदर्शित किये गये हैं।

इसके साथ ही सम्बधित शिकायतों के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली का टोल फ्री नन्बर – 1800112100, वव्हाट्सएप नं -9868686868 तथा FDA उत्तराखंड का टोल फ्री नं-18001804246 भी प्रदर्शित किया गया है। अगर किसी ग्राहक एवं उपभोक्ता को खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी शिकायत को दर्ज कराना है तो इन दूरभाष नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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